यह जानकारी वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में कल वाणिज्यिक कर भवन में आयोजित पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की समीक्षा बैठक में दी गई।
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भूमि को बेचने की स्थिति में संपत्ति हस्तांतरण पर भूमि के मूल्य के अनुसार मुद्रांक शुल्क लगता है जो 0. 75% से लेकर ३.75% के बीच में होता है.
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उल्लेखनीय है कि पंचायतराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन राजस्व और मुद्रांक शुल्क की वसूली राजस्व और पृथक आगम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है।
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राशि का हिसाब-किताब-(राशि करोड़ों में) खनिज विभाग 113.25 सहकारिता विभाग 05.31 बिजली विभाग महकमा 11.07 परिवहन विभाग 21.56 वाणिज्य कर-उत्पाद शुल्क 51.25 मुद्रांक शुल्क 10.34 विक्रय कर 426.44
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हालांकि संघीय सरकार पूर्व में दस्तावेजों जैसे डीड, नोट्स, और अन्य लेनदेन के कागजों पर मुद्रांक शुल्क लगाती थी, आधुनिक समय में ऐसे कर मात्र राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं.
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इस उपाय से हुई कमी को पूरा करने के लिए £ 1मिलियन से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 4% से 5% तक मुद्रांक शुल्क में वृद्धि कर दी गई.
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राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं के नाम पर सम्पतियों के अंतरण (पंजीयन) कराने पर मुद्रांक शुल्क में दी जा रही छूट के फलस्वरूप महिलाएं सम्पति की मालकिन बन रही हैं।
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राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर फूडपार्क में निर्मित भवन / भूखण्ड के विकासकर्ता भूखण्डों के विकास के उपरांत प्रथम अभिहस्तान्तरण करने पर मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देय होगी।
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मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा एक अप्रैल 2008 से महिलाओं के नाम पर सम्पति के दस्तावेजों के हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क में दो प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि ज़मीन का मुद्रांक शुल्क किस क़ीमत पर तय किया जाए, नगर रचना विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन पर या नगर विकास विभाग (नाजकधा) द्वारा आंकी गई क़ीमत पर.