राजभाषा के लिए भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के आधार पर तत्पश्चात् संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकने वाली भाषाओं के संबंध में उपबंध करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम, 1963 ; संसद के दोनों सदनों में पारित राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) बनाए गए हैं ।