-सु. आ.-91 (1) / 6-पु 0-1-2010 दिनांक 28 जून, 2010 ने अपने दिनांक 28 जून 2010 को स्थिति स्पष्ट की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों को माह द्वितीय शनिवार, रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश का उपभोग न कर पाने के एवज में प्रतयेक वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने हेतु शासनादेशानुसार मानक निर्धारित किया गया है जबकि एक वर्ष में 52 रविवार, 12 द्वितीय शनिवार एवं 42 राजपत्रित अवकाश कुल 106 दिन का अवकाश पड़ता है।