इस दिशा में भारत सरकार के अधीन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय में पारित 99 एक्ट के तहत ‘ राष्ट्रीय न्यास ‘ समिति गठित की गई है जो मुख्यत: मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन), प्रमस्तिष्क अंगघात (सेरेबल पालसी), स्वपरायणता यानि आटिज्म एवं बहुनि: शक्तता इन चार प्रकार की समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार, सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी मामलों के क्रियान्वयन का परिपालन करती है साथ ही नि: शक्तजनों के लिए बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करने के कदम भी उठा रही हैं ।