अतिरिक्त अभिकथनों के माध्यम से याचिका में कथित दिनांक, स्थान व समय पर प्रश्नगत विक्रम नं0 यू0 पी0 70टी/8668 के चालक के तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण दुर्घटना घटित होने तथा उसमें प्रश्नगत विक्रम के संलिप्त होने से इन्कार किया गया है।
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इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात (आईआरसीजी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 2002 में गोधरा कांड के बाद राज्य सरकार की निष्क्रियता, अपर्याप्त इंतजाम और लापरवाहीपूर्ण रवैये के चलते राज्य भर में धार्मिक स्थलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।
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अतः पत्रावली पर आये उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध एवं प्रमाणित हो जाता है कि घटना प्रश्नगत वाहन के तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन से घटित हुई है, जबकि विपक्षी संख्या. 2 का वाहन अपनी सही दिशा व सीमित गति पर चलाया जा रहा था।
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लखनऊ में जहां समूचा प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मीडिया, एनजीओ सभी बैठे हैं वहां जब इस तरह की लापरवाहीपूर्ण घटनाएं हो रही है तो प्रदेश के उन कस्बो तथा छोटे जिलों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
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पी. डब्लू.-1 रामफेर के साक्ष्य में ऐसी कोई विसंगति भी दर्शित नहीं किया जा सका है जिससे यह प्रतीत हो कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था अथवा घटना टैªक्टर पंजीयन संख्या यू आर एस 6410 के लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण हुआ हो।
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इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात (आईआरसीजी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 2002 में गोधरा कांड के बाद राज्य सरकार की निष्क्रियता, अपर्याप्त इंतजाम और लापरवाहीपूर्ण रवैये के चलते राज्य भर में धार्मिक स्थलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।
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इस सम्बन्ध में वाद बिन्दु संख्या. 1 के निस्तारण से यह सिद्ध हो चुका है कि दुर्घटना वाहन संख्या. यू. ए. 04 बी/3827 के चालक की तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण घटित हुई है न कि याची की मोटर साईकिल की तेजी व लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण।
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इस सम्बन्ध में वाद बिन्दु संख्या. 1 के निस्तारण से यह सिद्ध हो चुका है कि दुर्घटना वाहन संख्या. यू. ए. 04 बी/3827 के चालक की तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण घटित हुई है न कि याची की मोटर साईकिल की तेजी व लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण।
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अतः अपने चालक के लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए विपक्षी संख्या 1 वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व हो जाता है, परन्तु वाद बिन्दु संख्या 3 के निष्कर्ष से यह साबित है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा बीमित नहीं था।
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इस प्रकार याची के पक्ष से परीक्षित उपरोक्त वर्णित साक्षीगण के सशपथ बयान से यह स्पष्ट होता है कि मृतक अब्दुल कलाम की मृत्यु दिनांक 18. 6.85 को ट्रक पंजीयन संख्या यू आर एस 9523 के चालक के तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण चालन के कारण कारित दुर्घटना के परिणामस्वरूप ही हुआ।