यदि किसी लेखा वर्ष में आबंटन योग्य अधिशेष प्रतिष्ठान में कर्मचारी को देय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक होता है तब अधिक अधिशेष को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाता है यह चार लेखा वर्षों तक बोनस भुगतान के प्रयोजन से किया जाता है;
42.
अब चूँकि लेखा वर्ष का शुभारम्भ 1 अप्रैल से होता है अतः 31 मार्च अथवा 1-2 दिन पूर्व शुभ-दिवस, चौघडिया एवं मुहूर्त में बहियाँ ला कर 31 मार्च को भी विधि अनुसार पूजन कर नवीन बहियों का शुभ मुहूर्त किया जा सकता है।
43.
भारत सरकार ने वर्ष 1989 में एक विधेयक पारित कर लेखा वर्ष की गणना ईसवी सन की 1 अप्रैल से प्रारम्भ कर 31 मार्च तक की जाने की अनिवार्यता लागू कर हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्याओं से परे अपनाने को सभी को बाध्य एवं विवश कर दिया है।
44.
भारत सरकार ने वर्ष 1989 में एक विधेयक पारित कर लेखा वर्ष की गणना ईसवी सन की 1 अप्रैल से प्रारम्भ कर 31 मार्च तक की जाने की अनिवार्यता लागू कर हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्याओं से परे अपनाने को सभी को बाध्य एवं विवश कर दिया है।
45.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप्त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
46.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप्त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
47.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप्त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
48.
किसी लेखा वर्ष में यदि आबंटन योग् य अधिशेष कर्मचारी को भुगतान योग् य न् यूनतम बोनस की राशि से अधिक होता है तो नियोक् ता ऐसे न् यूनतम बोनस के लिए कर्मचारियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक या मजदूरी के 20 प्रतिशत से कम राशि का (बोनस भुगतान) देनदार है।
49.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप् त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
50.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप् त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।