प्रयोजक प्राधिकारी को औरमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात सेसंतुष्ट करने का पूर्ण दायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित औरसही लेखा रखा है और विशेष रूप से लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भीसंदेह के बिना वह अपनी सदात्रयता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिनशर्तों के अधीन उसने आयातित माल का आयात या आवंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त कियाथा उससे संबंधित कानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है.
42.
प्रयोजक प्राधिकारी को औरमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात सेसंतुष्ट करने का पूर्ण दायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित औरसही लेखा रखा है और विशेष रूप से लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भीसंदेह के बिना वह अपनी सदात्रयता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिनशर्तों के अधीन उसने आयातित माल का आयात या आवंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त कियाथा उससे संबंधित कानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है.
43.
प्रयोजक प्राधिकारी को औरमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात सेसंतुष्ट करने का पूर्ण दायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित औरसही लेखा रखा है और विशेष रूप से लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भीसंदेह के बिना वह अपनी सदात्रयता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिनशर्तों के अधीन उसने आयातित माल का आयात या आवंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त कियाथा उससे संबंधित कानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है.
44.
प्रयोजक प्राधिकारी को औरमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात सेसंतुष्ट करने का पूर्ण दायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित औरसही लेखा रखा है और विशेष रूप से लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भीसंदेह के बिना वह अपनी सदात्रयता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिनशर्तों के अधीन उसने आयातित माल का आयात या आवंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त कियाथा उससे संबंधित कानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है.
45.
प्रायोजक प्राधिकारी को और मुख्य नियंत्रक, आयातनिर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करने का पूर्णदायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित और सही लेखा रखा है औरविशेष रूप से लागू वास्त ~ विक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भी संदेह के बिना वह अपनीसदाशयता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिन शर्तों के अधीन उसनेआयातित माल का आयात या आबंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त किया था उससे संबंधितकानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है.
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(२) जहां एक वास्तविक उपयोक्ता (औधोगिक) को किसी भी उत्पाद के संबंध मेंमहानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली वस्त्र आयुक्त, बम्बई का विकास आयुक्त (लघुउद्योग), नई दिल्ली या इलैक्ट्रांनिक विभाग, नई दिल्ली या संबद्ध प्रायोजक अधिकारीद्वारा यथा निर्धारित चरणबद्ध वि-~ निर्माण कार्यक्रम पूरा करना है या पूरा करनेकी शर्त के अधीन हो तो विनिर्माण के लिए आयात लाइसेंस के मद्दे या लागू आयात नीतिके अंतर्गत खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयातित संघटकों का उपयोग, पूरी तरहनिर्धारित चरणबद्ध नविनिर्माण कार्यक्रम को शर्तो के अनुसार किया जाएगा.