यदि एच-1बी दर्जे वाला कोई विदेशी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसे उसके प्रायोजक नियोक्ता द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो कर्मचारी को या तो किसी अन्य गैर-आप्रवासी दर्जे में परिवर्तन के लिये आवेदन करना चाहिये व इसकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिये, किसी अन्य नियोक्ता को ढूंढना चाहिये (दर्जे तथा/या वीज़ा के परिवर्तन के समायोजन के आवेदन के आधार पर), अथवा संयुक्त राज्य अमरीका से बाहर चले जाना चाहिये.
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अपना नम्बर आने के इंतजार में बैठे हुये वह सोचता रहा था कि विदेशी दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले सभी अपराधी ही हैं और गलत कागजों के सहारे ही बाहर जा रहे होंगे? विदेशी कर्मचारी तो एकतरफ, इन विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी भी बेहद कर्कश पाये जाते हैं और वे घटिया तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं।