इंडियन इविडेंस एक्ट, १८७२, की धारा १२३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है।
42.
राज्यपाल के प्रधान सचिव एन. एन. सिन्हा को राज्यपाल के प्रधान सचिव रहने के साथ ही अगले आदेश तक सूचना प्रौद्य्नोगिकी विभाग का प्रधान सचिव के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एमएन केरकेट्टा के और निबंधन विभाग की प्रधान सचिव एमएन केरकेट्टा के अवकाश अवधि तक उन्हें निबंधन विभाग के प्रधान सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
43.
इंडियन इविडेंस एक्ट, १ ८ ७ २, की धारा १ २ ३ में कहा गया है कि किसी अप्रकाशित दस्तावेज से कोई प्रमाण संबंधित विभाग के प्रधान की अनुमति के बिना हासिल नहीं किया जा सकता और संबंधित विभाग का प्रधान चाहे तो अपने विवेक से अनुमति दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है।
44.
भाप्रसे के अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार को खाद्य्न सार्वजिनक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का सचिव बनाया गया है, वहीं आवास विभाग की प्रधान सचिव मृदुला सिन्हा को सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है, इसके अलावा वह आवास विभाग के प्रधान सचिव और संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की परीक्षा नियंत्रण के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।