उस समय नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था! अब प्रदेश के गृह सचिव ने सभी डीसी को निर्देश दिया है कि बिना दूतावास की वेरिफिकेशन के विवाह प्रमाण पत्र जारी न करे! प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अब एन आर आई दूल्हों को एक लम्बी, जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा! उन्हें पहले एनओसी लेनी होगी! फिर नगर परिषद या नगर निगम उनकी विवाह प्रमाण पत्र सम्बन्धी फाइल को उस दूतावास को भेजेगा जहाँ वह रहता है!