सार्वजनिक जमा स् वीकार करने वाला एन बी एफ सी को गैर बैंकिंग वित् त कंपनी सार्वजनिक जमा स् वीकार करने के निदेशन 1998 जैसाकि बैंक द्वारा जारी किया गया है, का अनुपालन करना चाहिए।
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सार्वजनिक जमा स् वीकार करने वाला एन बी एफ सी को गैर बैंकिंग वित् त कंपनी सार्वजनिक जमा स् वीकार करने के निदेशन 1998 जैसाकि बैंक द्वारा जारी किया गया है, का अनुपालन करना चाहिए।
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राष्ट्रीय आवास बैंक, किसी आवास वित्त कम्पनी को पंजिकरण का प्रमाण-पत्र जारी करते समय, विशेष रूप से, इस बात का उल्लेख करता है कि क्या वह संस्था सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार कर सकती है अथवा नहीं?
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दूसरी ओर मण्णपुरम ने स्पष्ट किया है कि वह लोगों से जमा राशि स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि सुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचर और सबॉर्डिनेट बांड के जरिये निवेश प्राप्त कर रही है, जोकि सार्वजनिक जमा (पब्लिक डिपॉजिट) के तहत नहीं आता।
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नियम के मुताबिक ये स्कीम किसी संस्था या फिर व्यक्ति के जरिए आपसी संबंधियों या फिर दोस्तों के बीच चलाया जा सकता है लेकिन अब चिट फंड के स्थान पर सामूहिक सार्वजनिक जमा या सामूहिक निवेश योजनाएं चलाई जा रही हैं।
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किसी आवास वित्त कम्पनी में राशि जमा करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक राशि जमा करने से पूर्व स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि उसके (कंपनी के) पास सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के पंजिकरण का विधिमान्य प्रमाण-पत्र है ।
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12 जून, 2000 से पूर्व आवास वित्त का व्यापार कर रही आवास वित्त कम्पनियां जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं, बशर्ते कि उनके पास पह्वह्वास लाख रुपए से अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि हो और 12 दिसम्बर, 2000 से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजिकरण के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया हो और या तो उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सार्वजनिक जमा राशि की स्वीकृति के लिए विधिमान्य पंजिकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजिकरण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उनका आवेदन अभी भी विचाराधीन हो ।