न्यायमूर्ति श्री लाहोटी ने बताया कि प्रदेश के समस्त न्यायालयों, शासन के सभी प्रमुख विभागों को पत्र भेजे गये हैं और पक्षकारों को नोटिस / सूचना-पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मप्र योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर डॉ. ई. रमेश कुमार ने योजना से संबंधित दो सहायक यंत्रियों एवं 18 उपयंत्रियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किए हैं।
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जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन कार्य के लिये आसंजित किये गये कम्प्युटर उपलब्ध नहीं कराने पर शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर. के. तुगनावत को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है।
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इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश त्रिपाठी ने कारण बताओ सूचना-पत्र में डॉ. तुगनावत को निर्देश देते हुये कहा है कि वे चाहे गये नवीन उच्चतम तकनीक वाले कम्प्युटर शीघ्र निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें।
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सूचना-पत्र:-वर्ष 2013 में विभाग में 100 चिकित्सा अधिकारयिों के स्कित पदों के विरूद्व राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर से उपलब्ध अभ्यर्थियों में से चयनित 808 चिकित्सकों में से जो चिकित्सा पी.जी/डी.एम एवं एम.सी.एच योग्यता रखतें है, वे निदेशालयय के कमरा नं.
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इंदौर जिले में निर्वाचन आदेश का पालन नहीं करने तथा अपने कत् र्तव्यों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिरकारी आकाश त्रिपाठी ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कृष्णा माहेश्वरी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया है।
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कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेख किया गया है कि महफूज खान द्वारा सरकारी संपत्तियों पर होर्डिंग्स, बेनर, वॉल राईटिंग हटाने संबंधी निर्देश का पालन नहीं किया गया तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गयी एवं अनुशासनहीनता की गयी।
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सूचना-पत्र का लिफॉफा दिनॉंक-6 / 10/06 को परिवादी बैंक को वापस प्राप्त हो गया, अतः विधि अनुसार यह माना जाएगा कि आरोपी को उक्त नोटिस प्राप्त हो गया किन्तु उसके पश्चात भी अधिवक्ता की मांग सूचना की अवधि के पश्चात भी आरोपी द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया।
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अतः ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीगण को धारा-80 व्य. प्र. सं. के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना-पत्र नहीं दिया गया हैं जिसके लिये वह बंधनकारी था, अतः उक्त वाद उक्त विधिक स्थिति के पालन न किये जाने के कारण प्रचलन योग्य नहीं हैं।
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यह तथ्य भी अविवादित हैं कि प्रतिवादी क्र0-1 नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र पृष्ठांकन क्रमॉंक-249 / भअशा दिनॉंक-17/3/04 के माध्यम से फारूखी एवं वादीगण को यह सूचना दी गई हैं कि उक्त भूखण्ड पर निर्मित भवन में तलघर का उपयोग अनुज्ञा के नियमों का उल्लंघन कर वाणिज्यिक रूप में किया जा रहा हैं।