अधिवास प्रमाण पत्र जारी कराने में हल्का लेखपाल की भूमिका संदिग्ध बतायी जा रही है।
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यह देखिये महराजगंज प्रशासन का कारनामा जो एक नेपाली नागरिक का अधिवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
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द्वारा नकद पुरस्कार के लिए. सभी पदक विजेताओं को जितनी जल्दी हो सके आपका अधिवास प्रमाण पत्र जमा करें.
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भवन विनियमों के मुताबिक 15 मीटर ऊंची और 5 हजार वर्ग मीटर में बनी इमारतों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र लेना जरूरी है।
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राजस्थान में नए आदेशों के बाद नगरीय निकायों की ओर से यदि किसी बिल्डर को अधिवास प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया है तो उसे अब जारी किया हुआ मान लिया जाएगा।
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बैंक मे इनका खाता नही खुलता, तहसील से अधिवास प्रमाण पत्र नही मिलता, जाति प्रमाण पत्र भी नही मिलता जिससे इन्हें पिछड़े या अनुसूचित होने का लाभ मिल सके.
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प्रयोक् ता जीआईएस मानकीकृत स्वरूप, जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जैसे दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं।
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इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र के साथ प्रखंड विकास अधिकारी के पास जमा करनी होती हैं।
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जनपद के नौतनवा तहसील के उपजिलाधिकारी, लेखपाल व कानूनगो की रिपोर्ट पर पड़ोसी मुल्क नेपाल के एक नागरिक का अधिवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिसके बारे में खुफिया विभाग के उच्चाधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया है।
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योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रखण्ड कार्यालय में विहित प्रपत्र (प्रपत्र-I) में दो प्रतियों में फोटो सहित एवं बी. पी. एल. प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा अधिवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना होता है।