इस दौरान सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
2.
(छ) संस्था द्वारा कोई भी त्वायर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंन्तरित नही कि जायेगी ।
3.
अनुज्ञा के बिना धारा १ ७ ०-ए या १ ७ ० ख के अधीन की कार्यवाहियों में अधिवक्ता का उपसंजात न होना १ ७ ०-घ.
4.
अधिनियम की धारा 0 3 के अनुसार संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना स्याही, खडिया, रंग या अन्य किसी पदार्थ से लिखकर, विरूपित करेगा।
5.
हमें अपनी जान की परवाह किये बिना इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना होगा, क्योंकि कुरान कहा है, ” अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई नहीं मर सकता.
6.
संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।
7.
छ. संस् था द्धारा कोई भी स् थावर सम् पति, रजिस् टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्धारा या अन् यथा अर्जित या अन् तरित नहीं की जा सकेगी ।
8.
[(10) जहां कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य सभापति की पूर्व अनुज्ञा के बिना मण्डल के तीन सम्मिलनों में लगातार स्वयं अनुपस्थित रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है.
9.
आवेदक मानसिक रूप से अस्वस्थ सोबत सिह के किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो विक्रय करेगा एवं न ही उसकी किसी सम्पत्ति को भारित; बींतहमद्धकरेगा।
10.
जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नये भवन कानिर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई विस्तार किया गया हो, वहां परतत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भवन केस्वामी पर आदेश तामील कर सकता है यह बड़ी गलत बात है.