समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसके शेष कार्यकाल तक के लिए एक सदस्य निर्वाचित करके की जायगीः
3.
आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचित किसी भी सभासद अथवा विशिष्ट सदस्य का कार्यकाल उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि का अवशिष्ट भाग होगा।
4.
बोर्ड का सामान्य निकाय, निर्वाचित निदेशक के शेष कार्यकाल के लिए इस्तीफे पर उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति को भर सकते हैं।
5.
समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति पद से हटने वाले सदस्य के शेष कार्यकाल तक के लिए की जायेगीः
6.
2-मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उपचुनाव की अनुसूची-प्रेस नोट से संबंधित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
7.
अविश्वास साधारण अनुक्रम में निर्वाचित किसी व्यक्ति को अथवा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को भी अविश्वास के मत द्वारा हटाया जा सकता है।
8.
26. सभासद तथा विशिष्ट सदस्य की पदावधि-आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के निर्मित्त निर्वाचित सभासद से भिन्न सभासद की पदावधि निगम के कार्यकाल के समकक्ष होगी।
9.
निर्वाचन के संचालन तथा सभासद के कार्यकाल निर्धारण के लिए उपधारा (१) के अधीन हुए निर्वाचन के विषय में यह समझा जायगा कि वह आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये हुआ है।
10.
2. मिस दत्ता सिंगला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति, चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में लेखाकार के लिए आकस्मिक रिक्ति को भरने के ए के भंडारी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट के इस्तीफे की वजह से हुई।