| 1. | उप-धारा (9) के अधीन व्यवसाय के लेन-देन के लिए कार्यविधि के नियम
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| 2. | उप-धारा (1) उल्लिखित राष्ट्रीय विद्युत नीति की राज्य सरकारों और प्राधिकरण के
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| 3. | धारा 6 की उप-धारा (।) के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु रू.10/-आवेदन शुल्क।
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| 4. | धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क निम्नलिखित दरों
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| 5. | धारा 7 की उप-धारा (।) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगा।
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| 6. | धारा 70 की उप-धारा (9) के अधीन व्यवसाय के लेन-देन के लिए कार्यविधि के नियम
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| 7. | यादि अनुरोधकर्ता उप-धारा (1) में उल्लिखित समय या धारा 7 की उप-धारा (3) के क्लॉज
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| 8. | यादि अनुरोधकर्ता उप-धारा (1) में उल्लिखित समय या धारा 7 की उप-धारा (3) के क्लॉज
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| 9. | धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगाः
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| 10. | उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किसी स्कीम की सहमति देने के पूर्व विशेष रूप से इस
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