स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
3.
अन्तर्गत धारा 8 / 18 स्वापक औशधिं एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मु0 अपराध सं0258/2008 थाना मुनिकीरेती जिला टिहरी गढवाल।
4.
अभियुक्त सूरती लाल के विरुद्ध अपराध धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता।
5.
आदेशः अभियुक्त रोजीनन्द को धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
6.
परिणामस्वरुप अभियुक्त रोजीनन्द के विरुद्ध अपराध धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता।
7.
मद्यपान और मनःप्रभावी पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण स्कीम (-1) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है।)
8.
आदेशः अभियुक्त सूरती लाल को धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
9.
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ।;
10.
अतः आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (संक्षिप्त मे अधिनियम) की धारा 8 सी सहपठित धारा 21 (अ) के तहत दोषी ठहराया जाता हे।