| 1. | मनी होम-भारत में रकम विप्रेषित करने के लिए फास्ट ट्रैक चैनल:
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| 2. | बकाया पर या आहरण-क्षमता से अधिक राशि विप्रेषित करने पर चुकतान पूर्व प्रभार 1. 00% लगाया जाएगा।
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| 3. | अन्य शाखाओं के ग्राहकों के जावक विप्रेषण भी इन शाखाओं के माध्यम से विप्रेषित किए जाते हैं।
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| 4. | उसके स्वत्वाधिकार या अधिदेश मान्य हो जो कमीशन सीधा बैंक में विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है।
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| 5. | उसके स्वत्वाधिकार या अधिदेश मान्य हो जो कमीशन सीधा बैंक में विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करता है।
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| 6. | बकाया पर या आहरण-क्षमता से अधिक राशि विप्रेषित करने पर चुकतान पूर्व प्रभार 1. 00 % लगाया जाएगा।
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| 7. | खाते में रखे शेष को अपने लिए या अपने आश्रितों के लिए वास्तविक उद्देश्यों हेतु विदेश में विप्रेषित किया जा सकता है।
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| 8. | एक बीमाकृत बैंक से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर के अंतिम दिन के बाद प्रीमियम विप्रेषित न करें ।
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| 9. | खाते में रखे शेष को अपने लिए या अपने आश्रितों के लिए वा स् तविक उद्देश् यों हेतु विदेश में विप्रेषित किया जा सकता है।
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| 10. | किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि जैसी आय, जो भारत में स्थित खाता धारक के खाते में जमा होती है, को भारत के बाहर विप्रेषित किया जा सकता है ।
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