छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि नियम 1984 से प्रवृत्त।छ. ग.
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छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि नियम 1984 से प्रवृत्त।छ. ग.
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पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया है।
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छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करता है।
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असंगठित क्षेत्रक में कामगारों के लिए सामाजिक सहायता के उपायों का विस्तार करने के लिए ' श्रम कल्याण निधि ' की अभिकल्पना विकसित की गई।
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बैठक में बीड़ी कर्मकार, श्रम कल्याण निधि तथा लौह, मैग्नीज और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि की राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों के पदाधिकारी भाग लेंगे।
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बैठक में बीड़ी कर्मकार, श्रम कल्याण निधि तथा लौह, मैग्नीज और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि की राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों के पदाधिकारी भाग लेंगे।
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यह योजना राज्य में स्थित उन औद्यागिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए है, जो छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के तहत परिभाषित हैं मंडल में श्रमिक कल्याण के लिए अभिदाय दे रहे हैं।
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अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946-इसका अधिनियम अभ्रक खनन उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के कल्याण में सुधार करने के लिए कार्यकलापों का वित्तपोषण करने हेतु निधि का गठन करने हेतु किया गया है।