फैक्टरी अधिनियम, 1948 संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन)
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संविदा श्रम का अभिप्राय ' ' प्रयोक् ता उद्यमों के लिए संविदाकार द्वारा लगाए गए कामगार।
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संविदा श्रम का अर्थ है प्रयोक्ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम में लगाए गए कामगार।
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संविदा श्रम का अर्थ है प्रयोक् ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम में लगाए गए कामगार।
7.
प्रत्येक स्थापना और ठेकेदार को, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, संविदा श्रम करवाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करेन हेतु स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
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संविदा श्रम को दी जाने वाली सुविधाआं में शामिल हैं-कैंटीन, विश्राम गृह, प्रथम उपचार सुविधाएं और कार्य-स्थल पर अन्य बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पेय जल इत्यादि।
9.
राशि चयनित बीमा अनुभाग के तहत मैं कुल संविदा श्रम मजदूरी और सामग्री की लागत सहित अनुमानित लागत पर लाभ को छोड़कर मूल्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
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