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अपंगता हितलाभ वाक्य

उच्चारण: [ apengataa hitelaabh ]
"अपंगता हितलाभ" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • यदि रोजगार चोट से आंशिक या स्थाई अशक्तता होती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ (बीमाकृत व्यक्ति की मृत्युपर्यन्त) देय होगा ।
  • यदि रोज़गार चोट आंशिक या पूर्ण / स्थाई अपंगता में परिणत हो जाती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को आजीवन देय है. »
  • अस्थायी अपंगता हितलाभ नकदी रूप में रोजगार चोट के स्वस्थ होने तक मजदूरी की 70 प्रतिशत की दर से अदा किया जाता है ।
  • यदि अस्थायी अपंगता हितलाभ अवधि 3 दिनों (दुर्घटना दिवस रहित) से कम है तो, यदि अन्यथा पात्र है, बीमारी हितलाभ अदा किया जाएगा ।
  • अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
  • अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
  • अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
  • अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें | सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी / बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
  • पत्र दिनांक 03. 01.2013 नीति-हितलाभ द्वारा जारी, विषय:-मुद्रास्फीति के कारण स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के वास्तविक मूल्य मे आई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए वृद्धि प्रदान करना ।
  • (क) एक कर्मचारी जो रोजगार चोट या व्यावसायिक चोट से पीड़ित है और कार्य करने के लिए अस्थायी असमर्थता के लिए प्रमाणित है, को अस्थायी अपंगता हितलाभ देय है ।
  • (ख) यदि निर्धारण अनंतिम है तो चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी गई अवधि के लिए या निर्धारण अंतिम है तो पूरे जीवन के लिए स्थायी अपंगता हितलाभ की मियाद होगी ।
  • (क) एक बीमाकृत व्यक्ति, जो रोजगार चोट (व्यावसायिक रोग सहित) के परिणामस्वरूप और अर्जन क्षमता की हानि के परिणामस्वरूप स्थायी अशिष्ट अपंगता से पीड़ित है, को स्थायी अपंगता हितलाभ देय होगा ।
  • मुद्रास्फीति के कारण स्थाई अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के वास्तविक मूल्य में आई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए वृद्धि प्रदान करना विषय पर हितलाभ शाखा 2 द्वारा जारी पत्र दिनांक 25. 08.2011
  • 3. इस योजना के अंतर्गत प्रभावित बीमांकृत व्यक्ति, यदि पात्र हो, तो नकद भुगतान किसी अन्य बीमारी हितलाभ अथवा अस्थायी अपंगता हितलाभ अथवा प्रसूति हितलाभ के नकद भुगतान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
  • स्थायी अपंगता हितलाभ: चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हितलाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
  • बीमा चिकित्सा अधिकारियों / बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के लिए विशेष मुद्दा है कि कुछ बीमाकृत व्यक्ति अस्थायी अपंगता हितलाभ की हानि के डर से विशेषतः 3 दिन से पूर्व अंतिम प्रमाणपत्र लेने का विरोध कर सकते हैं ।
  • रोजगार चोट अथवा व्यावसायिक रोग के कारण स्थायी रूप से शारीरिक अपंगता की दशा में जीवन पर्यन्त अपंगता हितलाभ चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की क्षति के अनुपात की दर से अदा किया जाता है ।
  • इस प्रकार स्थाई अपंगता हितलाभ की प्राप्ति पर ही एक बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में अंत्येष्टि व्यय देय है, चाहे वह अपनी मृत्यु के समय किसी कारखाने या स्थापना, जो क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत हो, में नियुक्त न हो।
  • कोई बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके आश्रित परिवारजन उस दिन से चिकित्सा देखरेख के पात्र हो जाते हैं जिस दिन वह व्यक्ति रोजगार में आता है और यह पात्रता तब तक जारी रहती है जब तक वह बीमाकृत व्यक्ति बीमित रोजगार में है अथवा बीमारी, प्रसूति या अपंगता हितलाभ का दावा करने के योग्य है।
  • (घ) स्थायी अपंगता हितलाभ का संराशीकरण (विनियम 76-ख): जिस बीमाकृत व्यक्ति के स्थायी अपंगता हितलाभ का अंतिम निर्धारण हो चुका है और जिसे यह रूपये 1.50 प्रतिदिन से कम की दर से दिया गया है तो वह स्थायी अपंगता हितलाभ के आवधिक भुगतान का संराशीकरण कर एकमुश्त देने के लिए आवेदन कर सकता है ।
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