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भागीदारी अधिनियम वाक्य

उच्चारण: [ bhaagaidaari adhiniyem ]
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (भरतीय पक्षकार) के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी फर्में तथा निवासी कॉर्पोरेट निकाय संयुक्त उद्यमों/पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनियों में विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हैं।
  • प्रयोक् ता संस् था पंजीकरण अधिनियम 1860, भागीदारी अधिनियम 1932, कंपनी (राष्ट्रीय दान) निधि अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम, 1956 के लिए पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं।
  • “32 अब हम भागीदारी की कानूनी परिभाषा पर विचार करेंगें भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार 'भागीदारी' उन व्यक्तियों के बीच वह संबंध है जो व्यापार के लाभों को बाँटने पर सहमत हैं।
  • आयकर अधिनियम के अधीन, ' फर्म ' ' भागीदार ' व ' भागीदारी ' को वही अर्थ दिया गया है, जो कि उसे भारतीय भागीदारी अधिनियम में निर्दिष् ट किया गया है।
  • इनमें छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 और सिंचाई अधिनियम 1931 में संशोधन, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-237 की उपधारा-3 में संशोधन और छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
  • इस भागीदारी अधिनियम जो राजस्व विचारों के अलावा राज्यों के लिए इस तरह के दबाव का प्रतिरोध करने के लिए एक और कारण है, हो सकता है राज्य के संशोधन के लिए प्रदान करता है.
  • भागीदारी अधिनियम ; माल की बिक्री अधिनियम ; परक्राम्य लिखत अधिनियम ; कम्पनी अधिनियम, हालांकि तकनीकी दृष्टि से संविदाओं के कानून के हिस्से हैं, फिर भी इन्हें पृथक अधिनियमनों में शामिल किया गया है।
  • भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (भरतीय पक्षकार) के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी फर्में तथा निवासी कॉर्पोरेट निकाय संयुक् त उद्यमों / पूर्णतया स् वामित् वाधीन अनुषंगी कंपनियों में विदेशों में प्रत् यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हैं।
  • छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 7 सन 2006) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 के नियम-1 में वर्णित है कि उपरोक्त अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 है।
  • छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 7 सन 2006) छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 के नियम-1 में वर्णित है कि उपरोक्त अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 है।
  • भागीदारी अधिनियम के अधीन, फर्म के अभिप्राय है जो “व्यक्तियों, जिन्होंने सभी अथवा सभी के लिए कार्यरत उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा कार्यान्वित किए गए व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमति दी है, के बीच संबंध” रखती है।
  • भागीदारी अधिनियम ; माल की बिक्री अधिनियम ; परक्राम् य लिखत अधिनियम ; कम् पनी अधिनियम, हालांकि तकनीकी दृ ष्टि से संविदाओं के कानून के हिस् से हैं, फिर भी इन् हें पृथक अधिनियमनों में शामिल किया गया है।
  • भागीदारी अधिनियम के अधीन, फर्म के अभिप्राय है जो '' व् यक्तियों, जिन् होंने सभी अथवा सभी के लिए कार्यरत उनमें से किसी व् यक्ति द्वारा कार्यान्वित किए गए व् यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमति दी है, के बीच संबंध '' रखती है।
  • अपंजीकृत फर्म के कोई भागीदार फर्म अथवा अन् य भागीदारों के विरुद्ध किसी न् यायालय में संविदा से उत् पन् न किसी अधिकार को लागू करने या भागीदारी अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को लागू करने के लिए मामला दर्ज नहीं करा सकते, जब तक कि फर्म पंजीकृत नहीं हो और मामला दर्ज कराने वाले व् यक्ति को फर्म के रजिस् टर में फर्म के एक भागीदार के रूप में दर्शाया गया हो।
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