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मौखिक सूचना वाक्य

उच्चारण: [ maukhik suchenaa ]
"मौखिक सूचना" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • पुलिस अभिनेत्री की ओर से इस बारे में कलेक्टर को दी गई मौखिक सूचना और मीडिया में आई रिपोर्ट्स के आधार पर मामला दर्ज कर सकती है।
  • गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने ' दि न्यूज डेली' से कहा कुछ अफसरों ने आईएसआई के पूर्व के दर्जे को बरकरार रखने के लिए मौखिक सूचना दी है।
  • उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही माता प्रसाद की मौखिक सूचना के आधार पर 23 दिसम्बर, 1949 की प्रात:काल अयोध्या पुलिस स्टेशन में रात्रि को घटी इस घटना की
  • वादी ने अपने लड़के की प्राणरक्षा के लिए अस्पताल में व्यस्त होने के कारण दिनांक 1. 7.1995 को समय 1.30 पी. एम. पर घटना की मौखिक सूचना थाने पर दिया।
  • वादी अपने लड़के दिनेश को लेकर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद आया और उसके इलाज में व्यस्त हो गया तथा अगले दिन जाकर घटना की मौखिक सूचना थाना मुट्ठीगंज में दिया।
  • उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही माता प्रसाद की मौखिक सूचना के आधार पर 23 दिसम्बर, 1949 की प्रात: काल अयोध्या पुलिस स्टेशन में रात्रि को घटी इस घटना की FIR (प्रथम सूचना रपट) लिखाई गई।
  • इससे भी यह पुष्ट हो जाता है कि वादी मुकदमा की मौखिक सूचना के आधार पर ही दिनांक 1. 7.95 को समय करीब डेढ़ बजे दिन इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मुट्ठीगंज में अंकित की गयी और विवेचना की कार्यवाही अग्रसर हुई।
  • उल्लेखनीय होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो वादी की मौखिक सूचना के आधार पर दर्ज की गयी है, उसमें केवल अभियुक्त रणधीर सिंह के हॉथ में कट्टा होना और रणधीर सिंह द्वारा ही मृतक के ऊपर कट्टे से फायर किये जाने का उल्लेख है।
  • वादी मुकदमा की उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना सरायं इनायत में अभियुक्तगण के विरूद्ध एन0सी0आर पंजीकृत की गई तथा न्यायालय से विवचेना की अनुमति के पश्चात विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
  • वादी मुकदमा की उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना सरायं इनायत में अभियुक्तगण के विरूद्ध एन0सी0आर पंजीकृत की गई तथा न्यायालय से विवचेना की अनुमति के पश्चात विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 325, 323,504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
  • जिसे प्रश्न शाखा से सिर्फ मौखिक सूचना अथवा उसकी प्रतिलिपि वाहर भेजना एक कार्य, संबंधित विभाग में विधान सभा कार्य संबन्धी शाखा में पैठ बनाना दूसरा कार्य, माननीय विधायकों से उनके अपने सूत्रो के हिसाब से सतत संपर्क साधना, विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्ष को साधने का कार्य ।
  • अभियोजन पक्ष द्वारा पी0 डब्लू0-1 के रूप में वादी मुकदमा श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और एन. सी. आर. नं0 44/93 प्रदर्श क-1 दिनांकित 11.12.1993 को उसकी मौखिक सूचना पर थाना बारा, जिला इलाहाबाद में दर्ज किये जाने का समर्थन किया है।
  • अतिरिक्त कथन में कहा गया कि दुर्घटना की कोई लिखित या मौखिक सूचना याची अथवा वाहन स्वामी द्वारा नहीं दी गयी है तथा दुर्घटना के समय वाहन संख्या-एच0आर0-38सी-6769 के चालक नफीस अहमद के पास वैध व प्रभावी चालक लाइसेंस नहीं था तथा कथित दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के वाहन चालक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
  • भ्रष्टाचार को बढ़ाती कानून की खामियॉं म 0 प्र 0 भू-राजस्व संहिता की धारा 109 के अनुसार कृषि भूमि में विधि अनुसार अधिकार अर्जन किए जानें की पटवारी को मौखिक सूचना दे दी जाए तो पटवारी का यह उत्तरदायित्व हैं कि वह एैसी सूचना देने वाले व्यक्ति को विहित प्रारूप में लिखित अभिस्वीकृति तुरन्त देगा।
  • संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुहम्मद अली द्वारा थाना सरायं इनायत में इस आशय की मौखिक सूचना दी गई कि चमड़े के विवाद को लेकर अभियुक्तगण गाली गलौज दिये व मारपीट किये जिससे वादी मुकदमा को बायें पैर व शरीर पर चोटें आई तमाम लोगों के आने पर वादी मुकदमा उसे छोड़कर भागे।
  • संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मोतीलाल द्वारा थाना मउआइमा में मौखिक सूचना दी गयी कि मुलजिमान रामअदालत, फूलचन्द्र, पन्नालाल, धर्मराज से उसका जमीनी विवाद न्यायालय में चल रहा है इसी रंजिश को मानते हुए दिनॉक 6.12.2000 को जब वह सिंचाई का पैसा मॉग रहा था तभी इसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे।
  • पांचों जजों ने कहा है कि अदालत के लिए यह सुझाव देना अनुचित होगा कि अपराध होने पर हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना पुलिस को दे लेकिन यदि पुलिस को कोई लिखित या मौखिक सूचना मिलती है और अपराध ‘ संज्ञेय ' है, तो पुलिस को जांच से पहले उस अपराध की रिपोर्ट लिखनी होगी।
  • संक्षेप में अभियोजन कहानी एन0 सी0 आर0 कांगज सं0-4ए / 1 के अनुसार यह है कि दिनांक 25-9-2003 समय 14-20 बजे यशोदा देवी पत्नी गुरूदीन निवासी बनवारी का पूरा (बरई हरख) हाल पता पटेल चौराहा (जुड़ापुर बीहर) थाना होलागढ़ जिला इलाहाबाद ने थाना होलागढ़ इलाहाबाद में आशय की मौखिक सूचना दी कि दिनांक 25-9-2003 को समय 12-30 बजे दिन अभियुक्त गण गंगादीन व राज कुमारी ने प्रार्थिनी को अकारण गाली-गुफ्ता देते हुए दरवाजे पर चढ़कर लाठी से मारा-पीटा जिससे उसे चोटें आयी।
  • विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय सबूतों को देखने से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा ने न तो अपनी मौखिक सूचना में और न ही अपने बयान में और न ही तथ्य के अन्य गवाहों के बयान में यह आया है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा के प्रति ऐसे किन शब्दों का प्रयोग किया था, जो गाली के तुल्य थे और इतने अपमानजनक थे, जिससे वादी मुकदमा का प्रकोपित होकर लोक शान्ति भंग करना सम्भाव्य था।
  • संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिनेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना सरायं इनायत में इस आशय की मौखिक सूचना दी गई कि दिनांक 27. 10.2000 को समय 13.20 बजे स्थान पेश दरवाजा वादी ग्राम रामापुर थाना सरायं इनायत जिला इलाहाबाद में कूड़ा करकट फेंकने की बात को लेकर तथा पुरानी रंजिश के कारण मेरी बहन गीता श्रीवास्तव व मेरी मॉ जावित्री श्रीवास्तव को लाठी डंडा लात मुक्का से मारपीट कर गाली गुप्ता दिये गॉव के लोगों ने बीच बचाव किया।
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