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साक्ष्य में पेश किया वाक्य

उच्चारण: [ saakesy men pesh kiyaa ]
"साक्ष्य में पेश किया" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • मगर विपक्षी द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु न तो सर्वेयर को साक्ष्य में पेश किया गया, न आर0टी0ओ0 आफिस से किसी कर्मचारी या अधिकारी को साक्ष्य में पेश किया गया।
  • मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के साक्षी जीतेन्द्र राठौर और जगदीश बताये गये हैं जिसमें से साक्षी जीतेन्द्र राठौर असा.-2 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया हैं।
  • गवाह प्रेमसिंह को भी साक्ष्य में पेश किया गया हैं परन्तु प्रेमसिंह से ऐसा कोई प्रश्न अभियोजन अथवा अभियुक्तगण की ओर से नहीं किया गया हैं कि उसी ने यह काम ठेके पर कराया हो।
  • इस न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पी. डब्लू-1 एस. आई सुरेश सिंह, पीडब्लू-2 एस. आई दुर्गैश चन्द्र श्रीवास्तव, तथा पी. डब्लू-3 एस. आई. श्रीप्रकाश सिंह को साक्ष्य में पेश किया गया औरे साक्ष्य पूर्ण हुआ।
  • मेरी राय में फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के दो गवाह पी0डब्ल्यू0-1 कानि0 गोबिन्द सिंह पी0डब्ल्यू0-4 उप निरीक्षक अजय लाल साह को साक्ष्य में पेश किया गया है जिनके द्वारा फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के तथ्य को सिद्व किया गया है।
  • इस प्रकार घटनास्थल के आस पास स्वतन्त्र जनसाक्षियों के होने के बाबजूद भी अभियोजनपक्ष द्वारा न तो किसी स्वतन्त्र जनसाक्षी को साक्षी बनाया गया है न साक्ष्य में पेश किया गया है इस आधार पर भी अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।
  • अभियोजन पक्ष द्वारा पी. डब्ल्यू. 11 मोतीलाल, सहायक शासन सचिव शिक्षा ग्रुप-2 सचिवालय, जयपुर को साक्ष्य में पेश किया गया हैं जिसने बताया हैं कि वर्ष 1995-96 में राज्य सरकार ने नीति तय कर नियुक्ति देने के लिये दिशा निर्देश जारी किये थे।
  • उसके कथन की पुष्टि के लिये उसने बलदेवराम को भी सफाई में पेश नही किया है जबकि मूल अन्वीक्षा में अभियोजन द्वारा बलदेवराम को भी साक्ष्य में पेश किया गया था तथा बलदेवराम ने प्रदर्श पी. 6 रिपोर्ट स्वंय के हाथ से लिखना बताया है।
  • इस सम्बन्ध में, अभियोजन की ओर से पी. डब्ल्यू. 7 मोटाराम थानाधिकारी पीपाड शहर को साक्ष्य में पेश किया गया हैं तथा उसने यह बताया हैं कि ओमप्रकाश ने दिनांक 14.1.2001 को 9/2001 मुकदमा बाबूलाल व उसकी माता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447,323,379 में दर्ज कराया था।
  • परिवादी को रिको द्वारा दिनांक 31. 7.2000 को पानी की राशि के 1695/-रूपये दिनांक 31.3.2000 से बकाया होने का नोटिस जारी किया गया था तथा साथ में 225/-रूपये पुनः जल सम्बन्ध स्थापित करवाने का नोटिस भी दिया था जो परिवादी ने स्वीकार किया तथा अभियुक्त ने स्वंय ने साक्ष्य में पेश किया हैं।
  • इस प्रकरण में मस्टर रोल में अंकित उन मजदूरों को साक्ष्य में पेश किया गया हैं तथा इनमें से पी. डब्ल्यू. 9 मानाराम, पी. डब्ल्यू. 10 श्रीमति सजना को पक्षद्राही घोषित करवाया गया हैं तथा इन दोनों का कहना हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत मोरी के तहत कोई मजदूरी कार्य स्कूल निमार्ण में नही किया।
  • यह बात प्रदर्श-क-10 नक्शा नजरी से भी सिद्व है मगर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं लिया गया न साक्ष्य में पेश किया गया यहॉ तक कि पी0डब्ल्यू0-4 पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश चन्द्र आर्य द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया कि हम पुलिसवालों ने आसपास से कोई गवाह बुलाने का प्रयास नहीं किया गया।
  • इस प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा इस मामले में पी0डब्ल्यू0-2 राम सिह को चश्मदीद गवाह मानकर साक्ष्य में पेश किया गया है मगर इस साक्षी के व्यवहार के आधार पर इस साक्षी को घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं माना जा सकता है इस प्रकार जैंसा कि इस सम्बन्ध मे पूर्व में विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जा चुका है।
  • जबकि कु0 सोनी बचपन से ही मौहल्ले में रहती है, जिससे दोनों ही गवाहान के बयानात से कथित घटना कारित होना साबित नहीं है तथा क्या गाली-गलौच किया, के संबंध में भी कोई स्पष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही जनता के किसी भी स्वतंत्र साक्षी को साक्ष्य में पेश किया गया है।
  • परन्तु दो विशेषज्ञ प्रकाशलाल माथुर अधीशासी अभियन्ता एवं चैनाराम कनिष्ठ अभियन्ता को साक्ष्य में पेश किया गया हैं तथा गॉव के अन्य व्यक्ति पी. डब्ल्यू. 25 फूलसिंह व पी. डब्ल्यू. 26 हरीसिंह को साक्ष्य में पेश किया गया हैं जो निष्पक्ष गवाह हैं तथा उन्होने स्पष्ट साक्ष्य दी हैं कि सीमेन्ट का प्रयोग नही किया गया हैं।
  • परन्तु दो विशेषज्ञ प्रकाशलाल माथुर अधीशासी अभियन्ता एवं चैनाराम कनिष्ठ अभियन्ता को साक्ष्य में पेश किया गया हैं तथा गॉव के अन्य व्यक्ति पी. डब्ल्यू. 25 फूलसिंह व पी. डब्ल्यू. 26 हरीसिंह को साक्ष्य में पेश किया गया हैं जो निष्पक्ष गवाह हैं तथा उन्होने स्पष्ट साक्ष्य दी हैं कि सीमेन्ट का प्रयोग नही किया गया हैं।
  • अधिकारी कार्यालय के अधिकारीगण एवं सहायक जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक को साक्ष्य में पेश किया गया हैं तथा इन्होने रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में साक्ष्य देते हुये बताया हैं कि अभियुक्त रामकिशोर दिनांक 15.5.95 से 30.6.96 तक जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर रहा तथा वो सभी रामकिशोर की लिखावट व हस्ता क्षरों से परिचित हैं।
  • उनका आगे यह भी तर्क हैं कि जिस बनिये को मांग के सत्यापन के समय 200 /-रूपये परिवादी द्वारा दिये जाने का कथन किया गया हैं उसका न तो नाम बताया गया हैं और न ही उसे साक्ष्य में पेश किया गया हैं यह बात इस प्रकरण में की गई मांग को सम्पूर्ण रूप से अविश्वसनीय बनाती है।
  • सफाई पक्ष में अभियुक्त द्वारा डी. डब्ल्यू. 1 श्रीमति पूनम हरण को साक्ष्य में पेश किया गया हैं जिसका कथन हैं कि दिनांक 4.11.2001 को रविवार के दिन 10 बजे खेताराम ने उसके घर पर आकर दिनेशहरण के बारे में पूछा तथा यह कहा था कि जब दिनेशहरण आवे तो उसे मेरी दुकान भाटकडा भेज देना रजिस्ट्री का काम हैं।
  • इन में से डी ड 1 हरीराम व डी ड 2 भल्लाराम उर्फ भीयाराम को साक्ष्य में पेश किया गया हैं तथा इन दोनों गवाहों ने सफाई पक्ष की कहानी का अनुमोदन करते हुये बताया हैं कि परिवादी ने जबरदस्ती जब परिवादी की जेब में पैसे डालने चाहे तो अभियुक्त पूर्णाराम ने उसके हाथ पर फटकार लगाई जिससे रू पये गली में गिर गये।
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