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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय वाक्य

उच्चारण: [ utetraakhend uchech neyaayaaley ]
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • अभियुक्तगण ने अपने इस कथन के समर्थन मे सरवन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 जे0आई0सी0 223 माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उत्तरांचल राज्य बनाम तेज सिह 2007 एन0सी0सी0 570 माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की नजीरो पर बल दिया है।
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराने के तथ्य के प्रकाष मे अभियुक्तगण की ओर से विनोद कुमार उर्फ विनोद बुचर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेष राज्य 2007 (4) यू. सी. 163 माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की नजीर पर बल दिया गया है।
  • याची द्वारा अपने जान की सुरक्षा की याचना करने पर न्यायालय द्वारा याची को नारी निकेतन भेजा गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर याची के पिता ने माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से आदेष प्राप्त किया तब याची को नारी निकेतन से रिहा किया गया।
  • श्रीमती सपूरा देवी एवं अन्य बनाम हयात सिह व अन्य 2009 (1) यू. सी 651 के नजीर के तथ्यो के अनुसार दुर्घटना के समय मृतक की आयु 30 वर्श थी जहॉ माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 13 का गुणांक लगाने का आदेष दिया गया।
  • 26 फरवरी 2011 को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष तथा न्यायमूर्ति बी. के. बिष्ट की खण्डपीठ द्वारा मामले की सुनवाई की गई, जिसमें पक्षकार के अधिवक्ता सिद्धार्थ साह एवं केन्द्र सरकार की स्थाई अधिवक्ता श्रीमती अंजली भार्गव द्वारा मामले में बहस की गई।
  • श्रीमती सपूरा देवी एवं एक अन्य बनाम हयात सिह 2009 (1) यू. सी 651के नजीर के तथ्यों के विश्ट एवं अन्य अनुसार दुर्घटना के समय मृतक की आयु 30 वर्श थी जहॉ माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा "13" का गुणाक लगाने का आदेष दिया गया।
  • अपील फ्राम आर्डर संख्या 452 / 2008 श्रीमती बीना व अन्य बनाम मंगल सिह रावत व अन्य निर्णय द्वारा पारित किया गया मे माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनॉक 10.6.09 को जिसमे माननीय उच्च न्यायालय मृतक की मृत्यु के मृतक की भावनात्मक आय रूपये 36,000-00निर्धारित की गई।
  • यह निष्कर्ष माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 2009 (1) जे. सीआर. सी 157 जगदीश गुप्ता बनाम राज्य की नजीर के पैरा 13 और 19 में तथा 2009 (2) जे. सीआर. सी. 1337 के पैरा 14 में दी गई विधि व्यवस्था को आधार मानकर लिया गया है।
  • योगदम्बर सिह उर्फ दब्बू बनाम उत्तरांचल राज्य 2006 (2) यू. ए. डी 26 के नजीर मे माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि साक्षियो के साक्ष्यो मे मामूली अन्तर महत्व पूर्ण नही होता है तथा अभियोजन के केस को प्रभावित नही करता है।
  • माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा श्रीमती प्रतिमा देवी आदि बनाम प्रताप सिंह आदि 2008 (2) यू0सी0 पेज 888 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहॉ मृतक की आय स्पष्ट न हो तो ऐसे स्थिति में उसकी आय रू0 30,000/-प्रति वर्ष माना जाना न्यायाचित होगा।
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