उन्होंने बताया कि दावा या आक्षेप पुनरीक्षण अधिकारी को पूर्ण पते सहित व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि निर्धारित अवधि तक पुनरीक्षण अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए ।
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उन्होंने बताया कि दावा या आक्षेप पुनरीक्षण अधिकारी को पूर्ण पते सहित व्यक्तिगत रूप में या अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि निर्धारित अवधि तक पुनरीक्षण अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए ।