खाता बंद करने के बाद एक डीपी से दूसरे डीपी को प्रतिभूतियां अंतरित करना जब लाभार्थी स्वामी (बीओ) उसके खाते में रखी गई सारी प्रतिभूतियां उसी डीपी की दूसरी शाखा में या उसी डिपॉजिटरी के दूसरे डीपी में या दूसरी डिपॉजिटरी में अंतरित करता है तब खाता बंद करने के बाद, कोई प्रभार नहीं लगाए जाए, बशर्ते बीओ के अंतरणकर्ता डीपी और नये प्राप्तकर्ता डीपी के खाता / खाते एक जैसे हों यानी सभी तरह से समरूप हों.
12.
प्रथम श्रेणी के भार या मापन को किसी अंतरिती राज् य को प्रेषित करने से पूर्व अंतरणकर्ता राज् य में स् थानीय निरीक्षण के समक्ष प्रस् तुत किया जाएगा तथा यदि ऐसे भार या मापन के सम् यापन के पश् चात ऐसा निरीक्षक संतुष् ट है कि ऐसा भार या मापन इस अधिनियम के द्वारा या इस के अधीन स् थापित मानकों के समनुरूप है, तो वह उस पर इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष् ट मुहर अंकित करेगा।