ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मंडल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी ।
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इन योजनाओं और गतिविधियों के संचालन के लिए श्रमिकों से छह रूपए और नियोजक से 18 रूपए प्रति श्रमिक की दर से हर छह माह में अभिदाय लिया जाता है।
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यह योजना राज्य में स्थित उन औद्यागिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए है, जो छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के तहत परिभाषित हैं मंडल में श्रमिक कल्याण के लिए अभिदाय दे रहे हैं।
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प्राधिकरण इस विस्तृत प्राक्कलन की एक प्रति चारो राज्यों के सम्बद्ध **मुख्य सचिवों ** को 15 अक्टूबर से पूर्व अग्रेषित करेगा और उसमें वह राशि दशित करेगा जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अभिदाय के लिए अपेक्षित है ।
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इस योजना के तहत उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों को इसका लाभ मिलेगा जो कम से कम एक वर्ष से निधि में अभिदाय दे रही हों तथा अधिनियम के अंतर्गत महिला हितधारी के रूप में पंजीबध्द हो और परिचय पत्र धारी हैं।
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श्रम कल्याण मण्डल के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल को अभिदाय देने वाले राज्य के औद्योगिक संस्थानों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
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बहुत से सुरक्षा कर्मियों को भविष्य निधि (पी. एफ.) और कर्मचारी राज्य बीमा (ई. एस. आई) के लिए अपने हिस्से के अभिदाय का भुगतान करने के साथ-साथ इस मद में नियोजकों के हिस्से का भुगतान भी करना पड़ता है।