| 1. | वित्तपोषण, ऋण सहित और नकद या अन्य प्रकार के अभिदाय
|
| 2. | कारखाने / संस्थानों से प्रत्येक छःमाही में अभिदाय संग्रहित किया जाता है.
|
| 3. | पंजीयन को जीवित रखने के लिए प्रति वर्ष 10 रूपये का अभिदाय जमा करना होगा ।
|
| 4. | अधिसूचना क्रमांक एफ 1-66 / 07/16 दिनांक 16.10.2007 द्वारा प्रति छैमाही अभिदाय राशि में 01 जनवरी 08 से वृद्धि की गई है।
|
| 5. | यह प्रभाग वीज़ा, अप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता और विदेशी अभिदाय तथा अतिथि सत्कार स्वीकार करने से संबंधित सभी मामलों को देखता है।
|
| 6. | प्रत्येक राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा दर्शित रूप से अपने अभिदाय का प्राधिकरण को संदय आगामी वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व कर देगा ।
|
| 7. | नियोजक अभिदाय रूपये 18 /-प्रति श्रमिक एवं श्रमिक अभिदाय राशि रूपए 06/-प्रति श्रमिक एवं नियोजक द्वारा न्यूनतम देय अभिदाय राशि रूपए 500/-निर्धारित है।
|
| 8. | नियोजक अभिदाय रूपये 18 /-प्रति श्रमिक एवं श्रमिक अभिदाय राशि रूपए 06/-प्रति श्रमिक एवं नियोजक द्वारा न्यूनतम देय अभिदाय राशि रूपए 500/-निर्धारित है।
|
| 9. | नियोजक अभिदाय रूपये 18 /-प्रति श्रमिक एवं श्रमिक अभिदाय राशि रूपए 06/-प्रति श्रमिक एवं नियोजक द्वारा न्यूनतम देय अभिदाय राशि रूपए 500/-निर्धारित है।
|
| 10. | नियोजकों से प्राप्त अभिदाय राशि के बराबर राशि भी राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से अनुदान के रूप में कल्याण मंडल को उपलब्ध कराई जाती है।
|