| 11. | अर्जीदार व विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।
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| 12. | अर्जीदार की ओर से अर्जीदार स्वयं व कोई भी स्वतन्त्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।
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| 13. | अर्जीदार की ओर से अर्जीदार स्वयं व कोई भी स्वतन्त्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।
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| 14. | अर्जीदार की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में सूची संख्या 33ग से लाइसेंसधारी चालक द्वारा किया जा रहा था?
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| 15. | जब तक वाहन स्वामी या अर्जीदार द्वारा यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि विवादित वाहन ऐसे चालक था।
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| 16. | मौखिक साक्ष्य के समर्थन में स्वयं अर्जीदार सूर्य प्रकाश शुक्ला अभियोजन साक्षी सं. 1, का साक्ष्य अभिलिखित कराया गया है।
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| 17. | अतः घटना के तथ्य साबित न होने के कारण अर्जीदार कोई भी प्रतिकर किसी प्रत्यर्थी से पाने का अधिकारी नहीं है।
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| 18. | अर्जीदार की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में सूची-7ग से आक्रामक वाहन के लाइसेंसधारी चालक द्वारा किया जा रहा था?
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| 19. | अर्जीदार पी0डब्लू01 शेषमणि ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी कथन किया है कि दुर्घटना के समय उसने रिपोर्ट नहीं लिखायी थी।
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| 20. | अर्जीदार की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में सूची-24ग / 1 से घटना से बीमा शर्तो के अनुरूप वाहन को चलाया जा रहा था?
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