| 1. | इस वाद विन्दु को साबित करने का भार अर्जीदार पर है।
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| 2. | आयोग प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।
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| 3. | अर्जीदार मु0-1, 22,000/-(एक लाख बाइस हजार रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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| 4. | अर्जीदार मु0-1, 52,000/-(एक लाख बावन हजार रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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| 5. | अर्जीदार मु0-1, 62,000/-(एक लाख बासठ हजार रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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| 6. | अर्जीदार मु0-2, 71,000/-(दो लाख इकहत्तर हजार रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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| 7. | अर्जीदार मु0-4, 37,000/-(चार लाख सैतीस हजार हजार रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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| 8. | अर्जीदार ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं को अभियोजन साक्षी संख्या 1 रूप में परीक्षित किया है।
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| 9. | अर्जीदार मु0-4, 68,405/-(चार लाख अरसठ हजार चार सौ पांच रूपये) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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| 10. | अर्जीदार की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं कियागया है।
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