वनमंडल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त उत्खनित कोयले के परिवहन हेतु कभी भी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया तथा अभिवहन अनुज्ञा शुल्क वसूल नहीं किया गया ।
22.
वाहन से आने विधायकों के लिए मप्र विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 है एवं रेल से आने वालों के लिए मप्र विधानसभा सदस्य रेल द्वारा निशुल्क अभिवहन नियम 1978 प्रभावशील है।
23.
उन्होंने उ 0 प्र 0 ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 व उ 0 प्र 0 अभिवहन नियमावली, 1978 का उल्लंघन किया तथा अवैध अतिक्रमण कराने में भी उनकी संलिप्तता पाई गई।
24.
बेहार ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि रेल्वे द्वारा लौह अयस्क एवं बाक्साइट के परिवहन के लिए रेल्वे अभिवहन पारपत्र (आरटीपी) जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए।
25.
साथ ही उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि अभिवहन नियम 2001 में जिन खनिजों पर अभिवहन शुल्क लगाया गया है यथा-सोना, कॉपर, लोहा आदि वे खदानों से ही प्राप्त हो सकते है।
26.
साथ ही उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि अभिवहन नियम 2001 में जिन खनिजों पर अभिवहन शुल्क लगाया गया है यथा-सोना, कॉपर, लोहा आदि वे खदानों से ही प्राप्त हो सकते है।
27.
वर्ष 2002 में उक्त नियमों के नियम 5 में संशोधन किया गया तथा जोड़ा गया कि कोयला, तांबा, सोना आदि खनिजों के अभिवहन हेतु अनुज्ञा जारी करने का शुल्क 7 रु. प्रति टन होगा ।
28.
लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी द्वारा उत्तर में कहा गया की चूंकि यह सतह पर एकत्र की गई वनोपज नहीं है, यह खनिज है इसलिए इस पर अभिवहन शुल्क नहीं लिया जाता है ।
29.
राज्य शासन द्वारा खनिज रायल्टी की संभावित क्षति को रोकने के लिए पट्टेधारियों को जारी अभिवहन पार पत्र (ट्रांजिस्ट पास) में आवश्यक सूचनाएं अब केवल बाल प्वाइंट पेन से ही दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
30.
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के समक्ष यह मामला प्रकाश में आया है कि खनिज पट्टेधारियों द्वारा अभिवहन पार पत्रों में विशिष्ट प्रकार की स्याही वाले पेन से प्रविष्टि की जाती है, जिसे बाद में मिटाया जा सकता है।