| 1. | अभिवहन शुल्क में हुई व्रद्वि के सम्बन्ध में।
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| 2. | 4. छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज अधिनियम में संशोधन:-
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| 3. | इनके पास खनिज विभाग का कोई भी अभिवहन पास भी नहीं...
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| 4. | इमारती लकड़ी व अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 लागू हुई।
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| 5. | इनका अभिवहन शुल्क 38 रुपये प्रति टन के हिसाब से देना होता है।
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| 6. | इन खनिजों का परिवहन प्राप्त अभिवहन पास के माध्यम से ही किया जाना होगा।
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| 7. | अभिवहन शुल्क जमा करने और अस्थायी पंजीकरण के बाद ही इनका उपयोग होना चाहिए।
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| 8. | अतः अभिवहन शुल्क वसूल करने के बाद ही उनके परिवहन कि अनुमति दी जानी चाहिए ।
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| 9. | अभिवहन कोहरा उस समय उत्पन्न होता है जब अत्यंत आर्द्र हवा ठंडी सतह के ऊपर बहती है।
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| 10. | इसके पश्चात कलेक्टर कार्यालय द्वारा गौण खनिजों के परिवहन के लिये रॉयल्टी भुगतान के बगैर अभिवहन पास प्राप्त करना होगा।
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