मूल अधिनियम की धारा १९-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएअर्थात्-धारा १९-क के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन मण्डी फीस की वापसी " १९-क (१) मण्डी समिति किसी भी ऐसी अधिसूचित कृषि-उपज पर जो मण्डी में किन्तुमण्डी-प्रांगण के बाहर क्रय की गई हो या बेची गई हो, चुकाई गई मंडी फीस उस दशामें वापस करेगी जबकि वह प्रसंस्करण करने के पश्चात् विक्रय के लिए लाई गई हो औरकिसी ऐसी कृषि-उपज के प्रसंस्कृत की गई हो जिस पर मन्डी फीस का भुगतानप्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा राज्य में किसी मंडी समिति को पहले ही किया जा चुकाहो.
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मूल अधिनियम की धारा १९-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएअर्थात्-धारा १९-क के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन मण्डी फीस की वापसी " १९-क (१) मण्डी समिति किसी भी ऐसी अधिसूचित कृषि-उपज पर जो मण्डी में किन्तुमण्डी-प्रांगण के बाहर क्रय की गई हो या बेची गई हो, चुकाई गई मंडी फीस उस दशामें वापस करेगी जबकि वह प्रसंस्करण करने के पश्चात् विक्रय के लिए लाई गई हो औरकिसी ऐसी कृषि-उपज के प्रसंस्कृत की गई हो जिस पर मन्डी फीस का भुगतानप्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा राज्य में किसी मंडी समिति को पहले ही किया जा चुकाहो.