निरीक्षण के दौरान वाहन चालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा जिला टीकमगढ़ द्वारा जारी किये गये खनिज अभिवहन पास प्रस्तुत किये गये थे, जो कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने पर संबंधित कार्यालय से परीक्षण करवाया गया था।
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इस प्रकार वनोपज के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी न करने व तदनुसार अभिवहन अनुज्ञा शुल्क की वसूली न होने से शासन को उक्त संदर्भित वर्षों में रु. 12.38 करोड़ की राजस्व प्राप्त होने से हनी उठानी पड़ी ।
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जांच के दौरान बड़ाजी में टिप्पर वाहन क्रमांक सी. जी. 17 एच 2824 वाहन चालक महेश आत्मज रामप्रसाद वाहन मालिक श्री कृष्णा सिंह निवासी जगदलपुर द्वारा ग्राम पारापुर में स्वीकृत रेत खदान से बिना अभिवहन पास के 8 घन मीटर रेत का कामानार परिवहन करते पाया गया।
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इसी तरह ग्राम चोंड़ागुड़ा में टेªक्टर न्यू नम्बर वाहन चालक रैनू आत्मज मंगल निवासी छापरभानपुरी वाहन मालिक किशोर मोरला निवासी तोकापाल द्वारा छापरभानपुरी में स्वीकृत अध्यक्ष हरिजन आदिवासी समिति के चूना पत्थर खदान से 3 घन मीटर चुना पत्थर बोल्डर बिना अभिवहन पास के डेंगपारा छापरभानपुरी में परिवहन करते पाया गया।
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ग्राम टाकरागुड़ा में टिप्पर वाहन क्रमांक सी. जी. 17 जेड सी 0 180 वाहन चालक भोला ठाकुर आत्मज मनीराम निवासी टेकामेटा वाहन मालिक श्री संतोष तिवारी निवासी जगदलपुर द्वारा ग्राम नेगानार में स्वीकृत खदान से बिना अभिवहन पास के 8 घन मीटर रेत का जगदलपुर परिवहन करते पाया गया।
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परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अभिवहन पार पत्र में बाल प्वाइंट पेन के अलावा किसी अन्य पेन से प्रविष्ट किया गया है और पारपत्र के पीछे कार्बन में विवरण अंकित नहीं किया गया है तो उसे खनिज का अवैध परिवहन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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जगदलपुर में टेªक्टर क्रमांक सी. जी. 17 जी. 5551 में ट्राली क्रमांक सी. जी. 17 जी 5531 से वाहन चालक कमल आत्मज अकालू निवासी तेतरखुटी वाहन मालिक श्री बलदेव निवासी तेतरखुटी द्वारा धरमपुरा क्षेत्र से 3 घन मीटर रेत बिना अभिवहन पास के फ्रेजरपुर जगदलपुर परिवहन करते पाया गया।
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इस संबंध में थाना निचलौल में भारतीय वन अधिनियम की धारा 23, 41 व 42, उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3 एवं 28, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 एवं 52 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं 411 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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इसके अलावा अवैध उत्खनन करने वाले वाहनों के मालिक मनोहर सिंह पिता नारायण सिंह निवासी वौहराई तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर, प्रकाश स्टोन क्रेशर जिला गूढ़ा तहसील एवं जिला सागर एवं नरेश गुप्ता निवासी नई गल्ला मंडी दमोह द्वारा बगैर वैध अभिवहन पास, बगैर अभिवहन पास के खनिजों की निकासी की जा रही थी जिनके मामले बनाकर कोर्ट भेजे गए हैं।
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इसके अलावा अवैध उत्खनन करने वाले वाहनों के मालिक मनोहर सिंह पिता नारायण सिंह निवासी वौहराई तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर, प्रकाश स्टोन क्रेशर जिला गूढ़ा तहसील एवं जिला सागर एवं नरेश गुप्ता निवासी नई गल्ला मंडी दमोह द्वारा बगैर वैध अभिवहन पास, बगैर अभिवहन पास के खनिजों की निकासी की जा रही थी जिनके मामले बनाकर कोर्ट भेजे गए हैं।