जारी परिपत्र में कहा गया है कि खनिज रायल्टी की क्षति रोकने के लिए यह आवश्यक है कि खनिज परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले अभिवहन पार पत्रों (ट्रांजिस्ट पास) में केवल बाल प्वाइंट पेन से प्रविष्ट किया जाए और उसकी डुप्लीकेट प्रति तैयार करने के लिए दोनों तरफ कार्बन वाले पेपर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
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परीक्षण उपरांत अभिवहन पास संबंधित कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया, साथ ही इस पर अंकित सील एवं मुद्रा का मिलान भी कार्यालय की सील व मुद्रा से नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिवहन पास शासकीय दस्तावेजों का कूट लेखन कर तैयार किया गया है, जो कि वास्तविक खनिज अभिवहन पास की नकल है।
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परीक्षण उपरांत अभिवहन पास संबंधित कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया, साथ ही इस पर अंकित सील एवं मुद्रा का मिलान भी कार्यालय की सील व मुद्रा से नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिवहन पास शासकीय दस्तावेजों का कूट लेखन कर तैयार किया गया है, जो कि वास्तविक खनिज अभिवहन पास की नकल है।
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परीक्षण उपरांत अभिवहन पास संबंधित कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया, साथ ही इस पर अंकित सील एवं मुद्रा का मिलान भी कार्यालय की सील व मुद्रा से नहीं हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिवहन पास शासकीय दस्तावेजों का कूट लेखन कर तैयार किया गया है, जो कि वास्तविक खनिज अभिवहन पास की नकल है।
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कलेक्टर डॉ. मसूद अख्तर के निर्देशानुसार जिला खनिज अधिकारी पी पी राय ने फर्जी खनिज अभिवहन पास के आधार पर ट्रकों से खनिज रेत का परिवहन करते पाये जाने पर वाहन मालिकों श्यामा चरण अहिरवार सतना, राम कुशल पाण्डेय भोपाल, मे 0 सुनील ट्रेडर्स विद्या शिवहरे पन्ना एवं राज बहादुर द्विवेदी सतना के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश बमीठा थाना प्रभारी को दिये हैं।