यदि उस वर्ष के संबंध में कोई अधिशेष न हो या कम अधिशेष हो तब ऐसी कमी को अगले लेखा वर्ष में निर्धारण हेतु अग्रेनीत किया जाता है।
2.
फर्म द्वारा अपने भागीदारों को अदा की गई ब्याज, वेतन इत्यादि की अनुमत राशियों / अग्रेनीत हानियों के लिए समायोजक करें इस प्रकार प्राप्त कुल आय “सकल कुल आय” है।
3.
(ii) यदि उस वर्ष के संबंध में कोई अधिशेष न हो या कम अधिशेष हो तब ऐसी कमी को अगले लेखा वर्ष में निर्धारण हेतु अग्रेनीत किया जाता है।
4.
फर्म द्वारा अपने भागीदारों को अदा की गई ब् याज, वेतन इत् यादि की अनुमत राशियों / अग्रेनीत हानियों के लिए समायोजक करें इस प्रकार प्राप् त कुल आय '' सकल कुल आय '' है।
5.
1952 में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई तथा कालान्तर में उनके लिए निर्धारित आरक्षण के कोटे में वृद्धि तथा रिक्तियों को अग्रेनीत करने की व्यवस्था की गई।
6.
यदि किसी लेखा वर्ष में आबंटन योग्य अधिशेष प्रतिष्ठान में कर्मचारी को देय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक होता है तब अधिक अधिशेष को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाता है यह चार लेखा वर्षों तक बोनस भुगतान के प्रयोजन से किया जाता है;
7.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप्त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
8.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप्त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
9.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप् त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।
10.
जहां किसी लेखा वर्ष में किसी राशि को अग्रेनीत किया गया और निर्धारित किया गया या समाप् त किया है तब अगले लेखा वर्ष के लिए बोनस की गणना करने में निर्धारित राशि या विहित राशि जिसे पहले के लेखा वर्ष से अग्रेनीत किया गया है उस पर पहले विचार किया जाएगा।