यदि कोई गतिविधि कंपनी की क्षमता के बाहर हो तो उसे अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) तथा रिक्त माना गया.
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यदि कोई गतिविधि कंपनी की क्षमता के बाहर हो तो उसे अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) तथा रिक्त माना गया.
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न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को अधिकारातीत करार देते हुये कहा कि दोषी ठहराये जाने की तारीख से ही अयोग्यता प्रभावी होती है।