2. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज कन्सिडरेशन)
2.
अधिप्रतिनिधित्व सभी मानको को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।
3.
४. अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) प्रमाण पत्र, विकलांग/महाविद्यालय के कार्यरत कर्मचारी
4.
टिप्पणी ः उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं
5.
टिप्पणी ः उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा।
6.
२. अधिप्रतिनिधित्व से सम्बन्धित संलग्न प्रमाणपत्रों की सत्यता की जाँच शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्रों के साथ की जायेगी।
7.
2. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज कन्सिडरेशन) निम्नलिखित गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए 2 प्रतिशत।
8.
सेवा निवृत्त मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र पुत्री एवं पत्नी पति को प्रवेश में अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानको को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।