मालिका या अधिभोगी की ओर वे शेष कार्यों को क्रियान्वित करना एवं संबन्धित व्यय की
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मच्छर का लारवा पाए जाने पर हरियाणा नगरपालिका एक्ट 1973 के सैक्शन 214 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी सिरसा, 21 जून: शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी निजि, कार्यालय या अधिभोगी के मकान में एकत्रित पानी में मच्छर का लारवा पाए जाने पर हरियाणा नगरपालिका एक्ट 1973 के सैक्शन 214 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
परिभाषा
किसी की जमीन या मकान में रहकर उसका उपभोग करने वाला:"सरकारी मकानों के अधिभोगी लोग प्रायः उनका दुरुपयोग करते हैं" पर्याय: काबिज, क़ाबिज़,