सरकारी प्राधिकारण द्वारा विभाग / संगठन में प्रथम अपील-प्राधिकारी ।
2.
केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों पर अपील-प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इनका निपटान किया जाएगा।