संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो भा. दं.सं. की धारा १२४ ए. सहपठित धारा १२० बी. का सरोकार राजद्रोह और राजद्रोह के षडयंत्र से है, और छ.वि.ज.सु.अ., २००५ की धाराओं का अर्थान्वय है कि इस अधिनियम के तहत अधिसूचित अथवा प्रतिबंधित संगठनों का सदस्य होने अथवा उनसे संबंध रखना अथवा उन्हें किसी प्रकार से उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक अथवा अन्य प्रकार का आपराधिक सहयोग देना गैरकानूनी कार्य है.