उप-नियम (1) के अधीन आवेदन पर प्रक्रिया अनुमोदित ऋणदाता संस्थान आगे बढ़ाएगा और इस प्रयोजनार्थ, यह संस्थान यथा प्रक्रिया शुल्क नाममात्र की राशि प्रभारित कर सकता है ।
9.
संशोधित उप-नियम में कृभको का नाम इस रूप में स्पष्टतः उल्लिखित है कि वह ऐसी समितियों को निकाल बाहर करे जो एक साथ दोनों-इफको और कृभको-के सदस्य हैं.
10.
उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली संशोधित करते हुए इसके नियम-63 में एक और उप-नियम जोड़ दिया है।