| 1. | (३) उपयुर्क्त उप-पैरा (१) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित "वास्तविक उपयोक्ता" शर्तोंके साथ विनिर्माता निर्यातकों को आर.
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| 2. | (३) उपर्युक्त उप-पैरा (१) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित 'वास्तविक उपयोक्ता' शर्तोंके साथ विनिर्माता निर्यातको को आर.
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| 3. | (३) उपर्युक्त उप-पैरा (१) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित 'वास्तविक उपयोक्ता' शर्तोंके साथ विनिर्माता निर्यातको को आर.
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| 4. | 10. संविधान आदेश 60 द्वारा (26-1-1960 से) उप-पैरा (10) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
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| 5. | 1 उप-पैरा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण अपने समक्ष आए कार्यों का निपटारा परिपत्र द्वारा या बैठक आयोजित करके कर सकेगा ।
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| 6. | · राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 की अनुसूची के पैरा-1 के उप-पैरा (iv) में 22 जुलाई, 2009 को संशोधन किया गया है।
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