| 1. | क्लायन्ट और सर्वर निजि (Private) नेटवर्को में भी हो सकते हैं।
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| 2. | एफ. आई.आई ५ करोड के खरिदे तो “ नो योर क्लायन्ट “ का नियम नही लगता ।
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| 3. | क्लायन्ट सामान्यतः किसी साझा (सार्वजनिक) नेटवर्क के सन्साधनों का उपभोग करता है और उसे सर्वर द्वारा स्वयं को प्रामाणिकृत(
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| 4. | आप हमेशा ही आपके क्लायन्ट कन्सल्टन्ससे बात करेंगे और नहिं की कोई बेनामी और कम जानकारीवाले कोल सेन्टरमें ।
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| 5. | क्लायन्ट किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं, जो किसी और कम्प्यूटर(सर्वर) द्वारा प्रदत्त सेवाओ का उपभोग करता है।
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| 6. | क्लायन्ट किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं, जो किसी और कम्प्यूटर(सर्वर) द्वारा प्रदत्त सेवाओ का उपभोग करता है।
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| 7. | भारत का कोई आदमी अगर ५ शेर भी खरीदे तो “ नो योर क्लायन्ट “ का नियम लग जाता है ।
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| 8. | क्लायन्ट सामान्यतः किसी साझा (सार्वजनिक) नेटवर्क के सन्साधनों का उपभोग करता है और उसे सर्वर द्वारा स्वयं को प्रामाणिकृत(Authenticate) कराना पडता है।
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| 9. | क्लायन्ट किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं, जो किसी और कम्प्यूटर(सर्वर) द्वारा प्रदत्त सेवाओ का उपभोग करता है।
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| 10. | एक सर्वर कई अलग अलग क्लायन्टों को सेवा दे सकता है और एक क्लायन्ट कई अलग अलग सर्वरों की सेवा ले सकता है।
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