6. प्रतिभूति-बैंक वित्तीयन से खरीदे मदों का दृष्टिबंधन
2.
बैंक वित्त से निर्मित आस्तियों और फसलों का दृष्टिबंधन
3.
की ऋण सीमा के लिए फसलों / चल संपत्ति का दृष्टिबंधन ।
4.
केवल खरीदी गई संपत्ति का दृष्टिबंधन, संपार्शविक प्रतिभूति अपेक्षित नही ।
5.
वाहन / फसलों का दृष्टिबंधन / आर सी बुक पर ग्रहणाधिकार
6.
50000 /-अचल संपत्ति का दृष्टिबंधन, जमा रसीदें, जीवन बीमा पालिसियॉं, एन एस सी
7.
वाहन का दृष्टिबंधन और पंजीकरण प्रमाण पत्र व बीमा पॉलिसी में बैंक के ग्रहणाधिकार के उल्लेख के साथ
8.
रु. से अधिक के ऋण पर फसलों/चल संपत्ति का दृष्टिबंधन एवं भूमि पर प्रभार/बंधक, अथवा मीयादी जमाराशियां/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि तरल प्रतिभूतियों का प्रभार/गृहणाधिकार ताकि ऋण सीमा पर्याप्त सुरक्षित रहे अथवा तृतीय पार्टी गारंटी ।
9.
8% बचत कर योग्य बॉण्ड 2003 अनुसूचित बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिएसंपार्श्विक प्रतिभूति रखने के लिए पात्र हैं और कथित बॉण्ड के ऋण धारक गिरवी या दृष्टिबंधन सर्जित करने या ग्रहणाधिकार अनुसूचित बैंकों के पक्ष में कर सकते हैं ।