गृह मंत्रालय का हालिया परामर्श आपके हाथों में एक मजबूत और निषेधात्मक साधन है जिसमें किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मैला ढोने के लिए मल निकासक के रुप में नियुक्त करना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय माना जाएगा।