उन्होंने कहा, ' हालांकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नियोजनीय छात्र सृजित करते हैं, लेकिन उनके द्वारा मुहैया कराया जाने वाला ज्ञान सतही होता है।Ó
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लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को पलटते हुए आदेश दिया कि बीच की अवधि में वह नियोजनीय नहीं थे और इसलिए बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत वह इसका पात्र नहीं है।