मतदान करने के लिए अपने परोक्षी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त
2.
स्टॉक एक्सचेंज की बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने परोक्षी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के सदस्य के अधिकार पर प्रतिबंध, इत्यादि।
3.
(iii) स् टॉक एक् सचेंज की बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने परोक्षी के रूप में किसी अन् य व् यक्ति को नियुक् त करने के सदस् य के अधिकार पर प्रतिबंध, इत् यादि।