निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार कोई भी ब्यक्ति मतदान की तिथि को किसी भी मतदान केन्द्र के निकट मानव ध्वनि के प्रर्वधन या प्रत्युत्पादन के लिये किसी मेगा फोन या ध्वनि विस्तारक यंत्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पडोस मे किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान पर ना तो उपयोग करेगा और ना ही चलायेगा।